Homeन्यूज़शिमला में मचा हड़कंप! संजौली मस्जिद पर चला कोर्ट का हथौड़ा, क्या अब गिरा दी जाएगी पूरी इमारत?

शिमला में मचा हड़कंप! संजौली मस्जिद पर चला कोर्ट का हथौड़ा, क्या अब गिरा दी जाएगी पूरी इमारत?

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शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। शिमला नगर निगम की अदालत ने मस्जिद परिसर की सभी इमारतों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है। मस्जिद से जुड़े वक्फ बोर्ड के वकील निर्धारित समय पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके चलते यह कड़ा निर्णय लिया गया।

क्या है मामला?

संजौली स्थित यह मस्जिद नगर निगम की जमीन पर बनी बताई जा रही है। निगम का आरोप है कि यह निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर किया गया है। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद वक्फ बोर्ड द्वारा इस मसले पर संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

कोर्ट का सख्त रुख

नगर निगम की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वक्फ बोर्ड के पास किसी भी प्रकार की वैध जमीन के कागजात मौजूद नहीं हैं, और यह निर्माण अवैध है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद परिसर की सभी निर्माणाधीन व निर्मित इमारतों को हटाया जाए।

वक्फ बोर्ड की दलील

वक्फ बोर्ड की ओर से यह कहा गया कि यह मस्जिद वर्षों पुरानी है और धार्मिक आस्था से जुड़ी है, लेकिन वे इस दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थल होने का अर्थ यह नहीं कि उसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने की छूट मिल जाए।

नगर निगम अब जल्द ही अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वक्फ बोर्ड ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

संजौली मस्जिद विवाद में शिमला नगर निगम कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक व प्रशासनिक संदेश भी देता है, कि किसी भी संस्था को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा

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