ऑनलाइन शॉपिंग अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही गलत सामान की डिलीवरी, फेक प्रोडक्ट्स और झूठे डिस्काउंट ऑफर जैसी शिकायतें भी तेजी से बढ़ी हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) ने उपभोक्ताओं की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया है।
अब अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखा मिलता है, तो वह सीधे हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकता है। इसके जरिए ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और संबंधित कंपनी या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सकेगी।
1915 – उपभोक्ताओं के लिए नया हथियार
सरकार द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत ग्राहक न सिर्फ गलत डिलीवरी या खराब प्रोडक्ट की शिकायत कर सकते हैं, बल्कि रिफंड, रिटर्न में देरी, और भ्रामक प्रचार जैसी समस्याओं पर भी मदद पा सकते हैं।
हेल्पलाइन पर कॉल करने के अलावा उपभोक्ता www.consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर भी जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इन बातों पर तुरंत करें शिकायत:
- गलत या डैमेज प्रोडक्ट की डिलीवरी
- नकली या लोकल प्रोडक्ट भेजा जाना
- रिटर्न/रिफंड देने से इनकार
- प्रचार और असल प्रोडक्ट में अंतर
- ऑर्डर कैंसिल करने पर पैसे वापस न मिलना
सरकार का संदेश:
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि “ग्राहक अब चुप न रहें, अधिकार जानें और कार्रवाई करें।” इसका मकसद ई-कॉमर्स कंपनियों को जवाबदेह बनाना और उपभोक्ताओं को सशक्त करना है।