उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यूपी पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC), माउंटेड पुलिस और अग्निशमन विभाग की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट
इस निर्णय के तहत, पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भी दी जाएगी, जिससे वे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्रतियोगिता में अधिक अनुकूल स्थिति में होंगे।
अग्निपथ योजना का संक्षिप्त परिचय
केंद्र सरकार ने 2022 में ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत की थी, जिसके तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में अनुबंधित आधार पर भर्ती किया जाता है। इस योजना के तहत, चार वर्षों की सेवा अवधि पूरी करने वाले अग्निवीरों में से लगभग 25% को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।
अन्य राज्यों में आरक्षण की स्थिति
जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, वहीं अन्य राज्यों में यह प्रतिशत कम है। उदाहरण के लिए, हरियाणा और उड़ीसा ने 10% आरक्षण प्रदान किया है।
यह निर्णय न केवल पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि यूपी पुलिस को प्रशिक्षित और अनुशासित मानव संसाधन भी उपलब्ध कराएगा।