नोएडा में अवैध निर्माण पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। नोएडा अथॉरिटी ने 50 से ज्यादा हाउसिंग सोसायटियों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इन सोसायटियों का निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृतियों, नियमों के उल्लंघन या जमीन के गलत इस्तेमाल के चलते अवैध घोषित किया गया है।
इस कार्रवाई के तहत 39 डेवलपर्स को नोटिस भेजा गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर खुद निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समयसीमा में कोई कार्रवाई न होने पर प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाएगा, और इसका खर्च भी बिल्डरों से वसूला जाएगा।
नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई का मकसद शहर में अवैध और असुरक्षित निर्माण पर लगाम लगाना है। जिन लोगों ने इन सोसायटियों में घर खरीदे हैं, उनके लिए यह चिंता का विषय बन गया है। बड़ी बात ये है कि जल्द ही प्राधिकरण सभी 50 सोसायटियों की सार्वजनिक लिस्ट भी जारी करेगा, जिससे लोग इनसे जुड़ने से पहले सतर्क रह सकें।
39 डेवलपर की निर्माणाधीन साइट पर काम रुकवाया, उन्हें नामजद कर बिल्डिंगों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया, जिसमें लिखा कि एक सप्ताह में अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर प्रत्यावेदन कार्यालय में जमा करे अन्यथा अवैध निर्माण को प्राधिकरण सील कर ध्वस्त कराएगा। इस दौरान कार्रवाई के विरोध में एकत्र डेवलपर्स ने करीब तीन घंटे तक निर्माणाधीन साइट पर हाइ वोल्टेज ड्रामा किया, लेकिन मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली।
बिना स्वीकृति के निर्माण हो रहा
अधिकारियों ने बताया जिन खसरा नंबर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तमाम खसरा नंबर की जांच जिला प्रशासन कर रहा, क्योंकि खसरा की जमीन को गलत तरीके से किसानों ने अपने नाम दाखिल खारिज कराया है। अन्य खसरा नंबर महर्षि आश्रम की जमीन है, जिस पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना व मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण हो रहा है।
आम जनमानस से अपील की गई है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि है, जिनका खसरा संख्या 723, 724 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 पर अवैध निर्माण है. इस भूमि पर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न की जाए, वित्तीय हानि हो सकती है।