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New Income Tax Bill 2025: आज लोकसभा में पेश होगा न्यू इनकम टैक्स बिल, यें बड़े बदलाव बिल मे किए जाएंगे।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज संशोधित आयकर विधेयक को पेश करेंगी। यह 13 फरवरी, 2025 को पेश किए गए ओरिजिनल ड्राफ्ट की जगह लेगा। 1961 से चल रहे पुराने इनकम टैक्स कानून को हटाने के लिए इस बिल को लाया गया था।

सरकार ने कहा था बिल को वापस लेकर उसमें कुछ सुधार किया जाएगा ताकि नया कानून सभी के लिए समझने में आसान हो। नए बिल में लोकसभा की सिलेक्शन कमेटी के सुझाए गए बदलावों को शामिल किया गया है। यह नया अपडेटेड बिल बिल्कुल नया और फाइनल वर्जन होगा। इसी के साथ अब लोगों को पुराने और नए बिल के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।

New Income Tax Bill 2025 बिल में लोकसभा की सिलेक्शन कमेटी द्वारा सुझाए गए सभी प्रमुख बदलावों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह बिल पहले से अधिक स्पष्ट, सरल और करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है। नए बिल का यह संस्करण पूरी तरह से अपडेटेड और फाइनल वर्जन माना जा रहा है। इसमें टैक्स स्लैब, रिबेट, डिडक्शन और फाइलिंग प्रक्रिया से जुड़े कई अहम प्रावधान शामिल हैं। उम्मीद है कि इससे आम करदाताओं को कर प्रक्रिया में राहत और पारदर्शिता मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया बिल न केवल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि सरकार के राजस्व संग्रह में भी सुधार लाएगा। लोकसभा में पेश होने के बाद इस बिल पर चर्चा और पास होने की प्रक्रिया शुरू होगी।

क्या बदलाव संभव?

बता दें कि सेलेक्ट कमेटी ने 21 जुलाई को आयकर बिल पर सुझाव पेश किए थे, जिन्हें नए बिल में शामिल किया गया है। इनमें कानून की भाषा को आसान बनाना, ड्राफ्टिंग, फ्रेज को सही तरीके से लगाने और क्रॉस रिफ्रेंसिंग जैसे बदलाव शामिल हो सकते हैं। आयकर बिल में पैनल ने कुछ बड़े बदलावों के सुझाव दिए थे।

1. टैक्स रिफंड

पिछले बिल में प्रावधान था कि अगर आयकर रिटर्न तय समयसीमा पर फाइल न किया गया तो रिफंड नहीं मिलेगा। पैनल ने इस प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया था।

2. इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड्स

आयकर अधिनियम का सेक्शन 80M के तहत कुछ कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश (Inter-Corporate Dividends) देने की बात करता है। शुक्रवार को पेश किए गए बिल में यह प्रावशान शामिल नहीं था, इस बिल को सरकार ने वापस ले लिया था।

3. शून्य TDS प्रमाण पत्र

आयकर बिल पर बनी कमेटी ने टैक्स जमा करने वालों को शून्य TDS प्रमाण पत्र (NIL TDS Certificate) देने का सुझाव दिया था।

आयकर बिल क्यों वापस लिया गया?

आयकर बिल वापस लेने के बाद सरकार ने कमेटी के सुझावों पर इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद आज इसे फिर से सदन में पेश किया जाएगा। इसपर बात करते हुए संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- लोकसभा चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने आयकर बिल में 285 सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आयकर से जुड़े पुराने बिल को लेकर काफी कन्फ्यूजन है, इसलिए अब इसका नया वर्जन पेश किया जाएगा।

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