व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति के लिए बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिससे पूजा करने की अनुमति मिल गई है।
ज्ञानवापी केस में आज बड़ा फैसला आया है, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। जिला अधिकारी डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया, जिसमें तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने इस फैसले को स्वागत किया और बताया कि यह एक रोचक जीत है।
व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है, और कोर्ट ने अधिवक्ताओं के अनुरोध पर नंदी के सामने की बैरिकेडिंग खोलने की अनुमति दी है । इससे अब तहखाने में पूजा के लिए आदालत के आदेश से आने- जाने की अनुमति होगी । मंगलवार को कोर्ट में अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने बताया कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और इसे मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित माना जाना चाहिए ।