दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) में सीबीआई और ईडी की जांचों के बीच अब पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके तहत उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में एनओसी (No Objection Certificate) के लिए अर्जी दी है।
कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर 5 दिन (4 जून 2025 तक) में जवाब देने का आदेश दिया है।
केजरीवाल के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है, और अब उसे नवीनीकृत कराने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा जांच और मामलों को देखते हुए इसके लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है।
मामले की पृष्ठभूमि:
अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति को लेकर चल रही जांचों में मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें इस मामले में पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। अब चूंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर है, वे उसे रिन्यू कराने के लिए कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली सुनवाई:
4 जून 2025 — ED और CBI कोर्ट को देंगे जवाब।
मुख्य बिंदु:
- पासपोर्ट 2018 से एक्सपायर
- कोर्ट में NOC के लिए अर्जी
- ED और CBI को नोटिस
- 5 दिन में जवाब मांगा