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हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को सजा, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे तथा सुभासपा (सुभासपा) विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच (घृणा भाषण) मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और ₹11,000 का जुर्माना सुनाया है।

यह फैसला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में आया है। अब्बास अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी सभा में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला भाषण दिया था, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी।

मामले की प्रमुख जानकारी:

स्थान: मऊ, उत्तर प्रदेश

घटना: फरवरी 2022

आरोप: आचार संहिता उल्लंघन, सांप्रदायिकता फैलाना, हेट स्पीच देना

अदालत का फैसला: दो साल कैद + ₹11,000 जुर्माना

धारा: भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन

राजनीतिक हलकों में हलचल:

अदालत के इस फैसले के बाद सुभासपा पार्टी और अंसारी परिवार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। हालांकि अब्बास अंसारी के वकीलों ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।

यह फैसला चुनावी भाषणों में मर्यादा की सीमा तय करने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अदालत का यह कड़ा रुख भविष्य में नेताओं के लिए एक चेतावनी साबित हो सकता है।

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