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New Train Rules: ट्रेन यात्रियों के लिए नया नियम, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा जुर्माना, प्रयागराज मंडल से शुरू होगी सख्ती

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रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. अब ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान पर भी एयरलाइंस की तरह सीमा तय की जाएगी. तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना भरना होगा. ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब विमानों की तरह ट्रेन में भी तय मानक से ज्यादा समान ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा. इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है. इन मशीनों के जरिए यात्रियों को सामान का वजन होगा.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह नियम सबसे पहले प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा. इसके बाद इसे धीरे-धीरे अन्य स्टेशनों पर भी विस्तार दिया जाएगा. नियम का मकसद यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ व अव्यवस्था को कम करना है. रेलवे के नए नियमों के तहत, सामान्य श्रेणी के यात्री को निश्चित वजन तक सामान ले जाने की अनुमति होगी. इसके बाद वजन बढ़ने पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा. ठीक उसी तरह जैसे हवाई यात्रा में तय सीमा से अधिक सामान पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है.

इन स्टेशनों पर शुरू होगी व्यवस्था

शुरुआत में यह व्यवस्था प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन पर लागू की जाएगी. इन स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी. जहां यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी.

लगेज का साइज भी होगा चेक

प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसाएम हिमांशु शुक्ला का कहना है कि इस पर मंथन चल रहा है. अगर किसी का लगेज साइज काफी बड़ा है, भले ही उसका वजन निर्धारित सीमा से कम हो, तो भी अधिक जगह घेरने के कारण उस जुर्माना लगाया जाएगा. लगाया गया जुर्माना सामान्य दर से ज्यादा होगा.

किस कोच में कितना सामान की अनुमती?

इसमें यात्रियों के क्लास के हिसाब से लगेज सीमा तय की गई है. तय सीमा के मुताबिक फर्स्ट एसी वाले यात्री 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं. वहीं सेकंड एसी वाले यात्री 50 किलो तक तो थर्ड एसी वाले 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. जबकि स्लीपर क्लास वाले भी 40 किलो तक तो जनरल और सेकंड सिटिंग वाले लोग 35 किलो तक सामान ले जा सकेंगे.

अधिकारियों का कहना है कि अब यात्री को यात्रा से पहले अपने सामान के वजन का ध्यान रखना होगा. नए प्रावधानों के तहत जुर्माना वसूलने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. यह कदम यात्रियों को अनुशासन में रखने के साथ-साथ ट्रेनों में आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है.

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