बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जिन नागरिकों ने वोटर आईडी बनवाया है या पिछले चुनावों में वोट डाला था, वे अब अपनी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चेक कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 3 बजे से मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क कर या बूथ पर जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं।
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसे सुधारने, नाम जोड़ने या हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।
निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने नाम की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे आगामी चुनाव में मतदान के लिए पात्र हैं। चुनाव आयोग शाम तीन बजे अपने अधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर देगा।
आयोग की ओर सभी 90 हजार बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध रहेगी।
आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल एवं भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी।
इसी तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से पहली अगस्त से पहली सितंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करेंगे।
इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में सम्मिलित नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है।
विशेष शिविर कल से
दो अगस्त से हर दिन (सोमवार से रविवार) राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों एवं नगर निकायों के (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोई भी मतदाता इस अवधि में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक यहां दावा-आपत्ति का आवेदन दे सकता है।
नाम स्थानांतरण के लिए अब करें आवेदन
आयोग द्वारा विशेष शिविर को लेकर जारी निर्देश में बताया गया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची (ड्राफ्ट) में सम्मिलित नहीं हुए है अथवा पहली जुलाई, 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले भारत के नागरिक को अपना प्रारूप -6 में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं।