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Interim Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

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वित्तमंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की कि इनकम टैक्स सिस्टम और इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट भी पूर्व जैसे ही बने रहेंगे। टैक्सपेयर्स ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद की थी, लेकिन इस समय कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है।

पहले इससे, वित्तमंत्री ने 1 फरवरी 2023 को वार्षिक बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव की घोषणा की थी। नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया था, जिससे 7 लाख रुपये से कम आय वालों को पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा, न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी।

इसके अलावा, पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपये पर रखी गई है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब्स को 2.5-2.5 लाख से बढ़ाकर 3-3 लाख रुपये में संशोधित किया गया है। इसमें 3 लाख के बाद, यानी 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10%, और 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब 15% इनकम टैक्स वसूला जाएगा। 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर टैक्सपेयर को 20% इनकम टैक्स चुकाना होगा, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की ही तरह 30% इनकम टैक्स देना होगा।

नैया टैक्स रिजीम में, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तरह निवेश पर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। इस नए टैक्स व्यवस्था से व्यक्तियों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF, NSC जैसे सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है।

इनकम टैक्स स्लैब की मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:-

ओल्ड रिजीम के तहत इनकम टैक्स रेट –

शून्य से 2,50,000 रुपये कोई कर नहीं

2,50,001 से 5,00,000 रुपये

5 % 5,00,001 से 10,00,000 रुपये

20% 10,00,001 रुपये से अधिक

30% न्यू इनकम टैक्स स्लैब के तहत रेट –

शून्य से 3,00,000 रुपये कोई कर नहीं

3,00,001 से 6,00,000 रुपये

5% 6,00,001 से 9,00,000 रुपये

10% 9,00,001 से 12,00,000 रुपये

15% 12,00,001 से 15,00,000 रुपये

20% 15,00,001 से अधिक 30%

बता दें कि नए टैक्स रिजिम में पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह निवेश पर छूट का प्रावधान नहीं है. नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF, NSC जैसे सेविंग स्कीम्स में निवेश नहीं करते हैं.

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